षड्यंत्र रच कर दुकान नंबर 255 को किया सीज

       षड्यंत्र रच कर दुकान नंबर 255 को किया सीज 


    नगर निगम  द्वारा कब्जा दिलाने का कुत्सित प्रयास
 



 जयपुर 19 जुलाई। गुलाबी शहर की त्रिपोलिया बाजार स्थित दुकान नंबर 255 के मालिक गोविंद सैनी से आज़ाद गुप्ता ने, धोखाधड़ी से दुकान की रजिस्ट्री करा ली गई , जिस पर दुकान मालिक गोविंद सैनी द्वारा अपर जिला सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 9 मैं रजिस्ट्री कैंसिलेशन का एक मुकदमा दायर किया गया, जिस पर आज़ाद गुप्ता द्वारा नए - नए हथकडें अपनाकर दुकान नंबर 255 पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की जा रही है । दुकान नंबर 255 त्रिपोलिया बाजार पर गोविंद सैनी का कब्जा है करीब 25 साल से गजक की दुकान चलाते आ रहे हैं।अपना कब्जा साबित करने हेतू आजाद गुप्ता द्वारा नगर निगम किशनपोल जोन मैं पट्टा जारी करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लगाया गया जिस पर गोविंद सैनी द्वारा आपत्ति करने पर नगर निगम द्वारा गोविंद सैनी की आपत्ति को स्वीकार करते हुए  कार्यवाही कर आजादगुप्ता को पट्टा जारी नहीं किया गया।


                शास्त्री नगर थाने मे दर्ज एफआईआर 

 लेकिन किशन पोल जोन  उपायुक्त से आजाद गुप्ता ने मिली भगत कर दुकान नंबर 255 त्रिपोलिया बाजार जयपुर मैं गन्ने की मशीन जेनरेटर द्वारा चलायेे जाने  का आरोप लगाते हुए दुकान को सीज कराने के उपायुक्त से मिलीभगत कर आदेश निकलवा दिये । तथा सीज आदेश आज़ाद गुप्ता ने खुद के नाम निकलवाऐ , जिसमे सरासर षडयंत्र की बू आ रही है। जिस पर नगर निगम द्वारा  10 जुलाई 2024 को दुकान नंबर 255 त्रिपोलिया बाजार को सीज करने जब दस्ता पहुंचा तो गोविंद सैनी का कब्जा बरकरार तथा गन्ने के जूस की दुकान कृष्णा जूस के नाम से चल रही थी जिस पर निगम के अधिकारी ने गोविंद सैनी की एक भी नहीं सुनते हुए नियम कायदे ताक में रखकर दुकान को सीज कर दिया गया। 

                                 सीजर मेमो

इस संबंध में गोविंद सैनी द्वारा उपायुक्त किशन पोल जोन को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त दुकान सीज को खोलने हेतू निवेदन किया गया तथा गोविंद सैनी द्वारा रजिस्ट्री की कॉपी नक्शा दुकान न्यायालय में चल रहा रजिस्ट्री कैंसिल का मुकदमा की पूर्ण कॉपी तथा 2014 से 2024 तक का फूड लाइसेंस व व्यापार मंडल त्रिपोलिया बाजार का सदस्यता कार्ड दुकान नंबर 255 त्रिपोलिया बाजार की प्रतिलिपि पेश कर उपायुक्त किशन पोल जोन से जो भी कोई जुर्मना  होता है जमा कर दुकान की सीज खोलने हेतू आवेदन गोविंद सैनी द्वारा किया गया ।  बताया जाता है कि दुकान नंबर 255 त्रिपोलिया बाजार जयपुर का नोटिस दो जनों को नहीं दिया जाता है सिर्फ एक ही नोटिस एक जाने को ही दिया जाता है जबकि  उपायुक्त  द्वारा आजाद गुप्ता से मिली भगत कर एक तरफा कार्रवाई की गई तथा शिकायतकर्ता को ही सीजर का नोटिस दिया गया । जबकि कब्जा मौके पर गोविंद सैनी का है जिसे आज  तक कोई भी नोटिस सीजर नहीं दिया गया है, जबकि नगर निगम हेरिटेज किशनपोल जोन के उपायुक्त ने नोट शीट पर नोटिस जारी कर नोटिस का जवाब नहीं देने के उपरांत उक्त दुकान नंबर 255 को सीज करने के आदेश दिए गए हैं जबकि र्गोविंद सैनी के पास आज तक कोई भी नोटिस नहीं पहुंचा है ना ही सीजर संबंधित कोई नोटिस  गोविंद सैनी के नाम से जारी हुआ है जिससे  साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि  उपायुक्त ने आजाद गुप्ता से मिली भगत कर कब्जा दिलाने के लिए उपरोक्त षड्यंत्र रचकर आजाद गुप्ता के ही नाम सीज का नोटिस जारी किया गया है अगर ऐसा हो रहा है तो माननीय न्यायालय का कोई भी मतलब नहीं रहता है क्योंकि अब नगर निगम ही कब्जा दिलाने का कार्य कर रहा है।

                     गोविंद सैनी द्वारा पेश दस्तावेज 

जानकार सूत्रों ने बताया कि आजाद गुप्ता से मिलकर उपायुक्त किशनपोल जोन द्वारा षड्यंत्र रच कर दुकान नंबर 255 को सीज किया गया है।

नगर निगम आयुक्त करतार सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

बताया जाता है कि  करतार सिंह  उपायुक्त सिविलं लाइंस जोन में पूर्व में उपायुक्त पद पर  थे तब इसी दुकान का फर्जी पट्टा जारी किया गया था। जिस पर परिवादी द्वारा इनके विरुद्ध पुलिस थाना शास्त्री नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी जिस कारण इनका ट्रांसफर भी कर दिया गया था।

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