गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन
जयपुर में आज कोरोना पॉजिटिव 3036
राज्य में शनिवार व रविवार रहेगा वीकेंड कर्फ्यू
बढ़ते कोरोना मरीजो को लेकर गृह विभाग सख्त
गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन
राजस्थान में बाजार सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक खुलेंगे
दूध व डेयरी सुबह 6 से 10 व शाम 5 से 7 बजे तक खुलेंगे
**शराब दुकान के लिए निर्देश नहीं..*
जयपुर,23 अप्रैल। राजस्थान सरकार की ओर से कोरोना महामारी के तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार को राज्य भर में नई गाइडलाइन जारी की गई।
जयपुर में शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव 3036 कोरोना पॉजिटिव आये।
जिसके तहत अब पूरे राजस्थान के सभी शहरों, कस्बों और गांवों में किराना दूध, डेयरी ओर सब्जी-फल के साथ अन्य जरूरतमंद सामान की दुकान सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक खुली रहेगी।
नई गाइडलाइन के अनुसार दूध और डेयरी की बूथ सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे।
वही,दूसरी ओर शुक्रवार रात्रि 12 बजे से सम्पूर्ण भारत में आपदा प्रबधन ऐक्ट लागू किया जाता हे। इसके तहत सरकारी विभाग को छोड़ कर व अन्य किसी भी व्यक्ति को कोरोना से जुड़े संदेश पोस्ट करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जायगी।
गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन
1.किराने की दुकान,सब्जी मंडी,सब्जी ठेले वाले अब सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगे।
2.डेयरी और दूध की दुकाने सुबह 6 से 11 और शाम को 5 से 7 बजे तक खुलेंगी।
3.डेयरी,दूध की दुकाने,सब्जी मंडी और फल विक्रेता शनिवार और रविवार को भी खोल सकेंगे।
4.शादी समारोह में 50 आदमी होंगे शामिल,3 घंटे में करनी होगी शादी।
5.निजी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प और एलपीजी सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे।
6.राज्य में निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में 26 अप्रैल से यात्रा नही कर सकेंगे।
7.शुक्रवार की शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।
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