हाई कोर्ट का आदेश आने तक स्कूल फीस वसूली पर रोक
हाई कोर्ट का आदेश आने तक स्कूल फीस वसूली पर रोक
जयपुर 12 अक्टूबर । स्कूल फीस मुद्दा पर सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई । मुख्य न्यायाधिपति इंद्रजीत महंती एवं न्यायाधिपति सतीश शर्मा की खंड़पीठ ने की सुनवाई l कोर्ट ने कहा कि " स्कूलों द्वारा 2016 स्कूल फीस रेगुलेशन एक्ट की पालना नही की जा रही है और राज्य सरकार से प्रश्न किया कि सरकार ने अब तक स्कूल फीस एक्ट की पालना क्यो नही करवाई l
राज्य सरकार को दिए कमेटी गठन करने के आदेश
कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, सवाल किया :- 6 महीनों से अभिभावक सड़कों पर है सरकार ने क्या एक्शन लिया, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी l
कोर्ट ने आदेश को रिजर्व किया
अधिवक्ता सुनील समदड़िया, राज्य सरकार और अन्य अभिभावकों की याचिकाओ पर संयुक्त सुनवाई हुई l
संयुक्त अभिभावक समिति की ओर से अधिवक्ता अमित छंगाणी बहस में शामिल हुए l स्कूल फीस वसूली पर लगाई रोक आगे भी जारी रहेगी l जब तक कोर्ट कोई निर्णय नही दे देती है तब तक कोई भी स्कूल संचालक नही वसूल संकेंगे किसी भी तरह की फीस l
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