विशेष योग्यजनों का मतदाता सूची में किया जा रहा है  पंजीकरण - मुख्य निर्वाचन अधिकारी

                        निर्वाचन विभाग


विशेष योग्यजनों का मतदाता सूची में किया जा रहा है  पंजीकरण - मुख्य निर्वाचन अधिकारी



जयपुर, 11 सितम्बर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी  प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र विशेष योग्यजनों का मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में शत प्रतिशत पंजीकरण करने का कार्य किया जाएगा। 


गुप्ता ने बताया कि इस कड़ी में निःशक्तजन आयोग से 3,07,000 एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से 4,86,000 18 वर्ष से अधिक आयु के विशेष योग्यजन का डेटा प्राप्त कर इसकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों के डेटा से मैपिंग करवाई गई है। 


 मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिलेवार डेटा भी सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करवा दिया गया है और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मतदाता सूचियों के आगामी पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारूप प्रकाशन की तिथि से पूर्व बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से मतदाता सूची में यदि पूर्व से पंजीकृत विशेष योग्यजन मतदाताओं का सत्यापन कर मतदाता सूचियों के डाटा को ईआरओ नेट पोर्टल पर आदिनांक किया जाए। उन्होंने बताया कि जिन विशेष योग्यजनों का पंजीकरण नहीं है, उनसे प्ररूप 6 में आवेदन पत्र भरवा कर प्राप्त किया जाए।


गुप्ता ने बताया कि विशेष योग्यजन मतदाताओं को मतदाता सूची में पंजीकरण एवं मतदान के समय मतदान केन्द्र पर दी जाने वाली सुविधाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप एवं अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय कमेटी का भी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पुर्नगठन किया गया है। इसी प्रकार जिला स्तरीय कमेटियों का गठन सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कर दिया गया है।  


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में एक साथ जिला स्तरीय कमेटी की प्रथम बैठक का आयोेजन दिनांक 14 सितम्बर, 2020 सोमवार को किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बैठक में जिले के कार्यरत समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं को आमंत्रित करने के लिए निर्देश दिए हैं। निःशक्त जन आयोग की सूचना के अनुसार राज्य में इस प्रकार की 130 संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं से बैठक में विचार विमर्श कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सुविधाओं की जानकारी दी जायेगी तथा इन सुविधाओं को अधिक उपुयक्त बनाने के लिए इनसे सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे। जिला स्तरीय बैठकों के बाद राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक का आयोजन भी इसी माह किया जाएगा।  


गुप्ता ने यह बताया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 19 नवम्बर, 2019 के द्वारा मतदाता सूची में पंजीकृत विशेष योग्यजनों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा भी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि निःशक्तजन आयोग के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है तथा सभी जिलों के जिला समाज कल्याण अधिकारी को जिला समन्वयक नियुक्त के आदेश जारी किए गए हैं जो जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) से समन्वय कर कार्यवाही करेंगे।


गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विगत वर्षों में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप विशेष योग्यजनों का अभियान चलाया जाकर विधासभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों में पंजीकरण किया गया है तथा विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन के समय इन्हें मतदान केन्द्रों पर यथास्थिति सुविधायें भी प्रदान की गई हैं।


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