आवश्यक सेवा से जुड़े उद्योगों के कर्मचारियों और वेतन देने वालों को सीमित आवागमन के अनुमति पत्र होंगे जारी
आवश्यक सेवा से जुड़े उद्योगों के कर्मचारियों और वेतन देने वालों को सीमित आवागमन के अनुमति पत्र ।
जयपुर,30 मार्च ,कोरोना (COVID-19) संक्रमण की रोकथाम के लिए देश और प्रदेश में लॉक्डाउन के दरम्यान अत्यावश्यक सेवाओं और वस्तुओं को सुचारु रखने के लिए राज्य सरकार ने सम्बंधित उद्योगों के कर्मचारियों के आवागमन के लिए अनुमति पत्र बनाने का निर्णय लिया है । ये अनुमति पत्र निर्धारित अवधि के लिए कर्मचारियों के निवास से कार्यस्थल तक जाने के लिए मान्य होंगे । उद्योग विभाग द्वारा मार्च 26, (शुक्रवार) को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अत्यावश्यक श्रेणी के उद्योग और सेवा जिन्हें लॉक्डाउन के दौरान उत्पादन और अन्य गतिविधियाँ जारी रखने की अनुमति है, ऐसे संस्थान अपनी गतिविधि जारी रखने के लिए कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए निवास से कार्यस्थल के बीच आवागमन के लिए अनुमति पत्र का आवेदन कर सकेंगे । यह अनुमति उद्योग विभाग द्वारा स्थापित 12 सूत्री शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन प्रदान की जाएगी । इस सम्बंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश अनुसार उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सुबोध अग्रवाल ने सोमवार को आदेश पारित कर सम्बंधित विभागों को सूचित किया है ।आदेश के अनुसार, एक ही जिले में आवागमन के लिए सम्बंधित ज़िला कलेक्टर की अनुमति के अध्याधीन, रीको ( RIICO) औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाई के आवेदनों के निस्तारण के लिए सम्बंधित रीको इकाई प्रमुख, क्षेत्रेय प्रबंधक और ज़िला स्तर पर नियुक्त रीको अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है । रीको क्षेत्र के बाहर स्थित इकाई के लिए सम्बंधित ज़िला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक अधिकृत किए गए हैं ।जिन औद्योगिक संस्थाओं का संचालन एक से अधिक ज़िलों से हो रहा है वे आवेदन सम्बंधित जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक या रीको इकाई प्रमुख को कर सकेंगे । इनके द्वारा विचारणीय आवेदनों को सम्बंधित ज़िला कलेक्टर की अनुशंसा के साथ उद्योग आयुक्त या रीको प्रबंध निर्देशक को सक्षम स्तर पर निर्णय के लिए प्रेषित किया जाएगा ।कोरोना (COVID-19) वाइरस आज पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है । ऐसे में देश और प्रदेश को सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए लॉक्डाउन की घोषणा की है जिसके चलते सिवाय आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानो को फ़िलहाल बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं, वहीं आमजन को भी अनावश्यक घर से बाहर न निकलने के लिए निर्देशित किया गया है । सरकार द्वारा लॉक्डाउन से उपजे हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है और लोगों को इस से होने वाली मुश्किलों के निराकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । वर्तमान आदेश भी जनहित में सरकार द्वारा लिए गए फ़ैसलों में से एक है। श्रमिकों को वेतन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार ने महत्वपूर्ण फ़ैसला लिया है।श्रमिकों को घर पर वेतन उपलब्ध कराने के लिए भी मिलेगा अनुमति पत्र।
एसीएस सुबोध अग्रवाल ने बताया के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लॉक्डाउन के दौरान श्रमिकों के स्वास्थ्य और कुशलक्षेम को लेकर गम्भीर हैं तथा निर्देश दिए हैं के सभी संस्थान अपने कर्मचारियों को लॉक्डाउन की अवधि का वेतन काटे बिना समुचित वेतन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें । इसके लिए जहाँ तक सम्भव हो ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग किया जाए । जो औद्योगिक इकाई लॉक्डाउन के दौरान बंद हैं और जिनके श्रमिकों को किसी कारण से ऑनलाइन वेतन भुगतान सम्भव नहीं ऐसे संस्थान द्वारा वेतन सम्बंधित कर्मचारियों को निश्चित समय और गंतव्य के लिए अनुमति पत्र प्रदान किए जाएँगे ताकि वे घर जा कर सम्बंधित कर्मचारी को उसका वेतन प्रदान कर सकें । कोरोना की रोकथाम के लिए देश और प्रदेश में लॉक्डाउन के दरम्यान श्रमिकों को वेतन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार ने महत्वपूर्ण फ़ैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश में स्थापित सभी व्यावसायिक और वाणिज्यिक संस्थानो को आदेश दिया है के वे अपने सभी कर्मचारियों को घर पर वेतन उपलब्ध करने की व्यवस्था करें। इस प्रक्रिया में जहाँ तक सम्भव हो ऑनलाइन ट्रान्स्फ़र से श्रमिकों के खातों में वेतन जमा कराया जाए, हालाँकि जिन श्रमिकों के पास बैंक खाते नहीं हैं उन्हें घर जाकर वेतन देने के लिए इन संस्थाओं के चुनिंदा कर्मचारियों को निश्चित समय और गंतव्य के लिए आवागमन पास उपलब्ध कराए जाएँगे । ये आदेश सोमवार को अडिशनल चीफ़ सेक्रेटेरी, इंडस्ट्रीस और एमएसएमई, सुबोध अग्रवाल द्वारा सभी पुलिस आयुक्त, ज़िला मैजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और श्रम आयुक्त को जारी किए गया है।
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