तेलंगाना दुष्कर्मः तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड, ओडिशा पुलिस की महिलाओं को सलाह...अजनबियों से बात न करें
हैदराबाद। तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में 26 वर्षीय वेटरनरी डॉक्टर से गैंगरेप और हत्या के केस में एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बरती गई थी। मामले में शनिवार को तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। डॉक्टर से 25 नवंबर की रात सामूहिक दुष्कर्म हुआ। अगले दिन सुबह अधजली हालत में शव मिला था। घटना के बाद देशभर में आक्रोश है। वहीं, ओडिशा पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर महिलाओं से अपील की है कि वे अजनबियों से बात न करें। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जानर ने कहा, "सब-इंस्पेक्टर एम रवि कुमार, हेड कॉन्स्टेबल पी वेणु गोपाल रेड्डी और ए सत्यनारायण गौड को मामले की जांच के बाद अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया गया है।" घटनाओं को सुनकर दुख होता हैप्रियंकाः पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। यह घटना सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। वहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में हो रही रेप और हत्या की घटनाएं चिंता का विषय हैं। घटनाओं को सुनकर दुख होता है। उसे व्यक्त करने लिए शब्द नहीं हैं। हमें एक समाज के तौर पर इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ___'कोई वकील आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा': शादनगर के स्थानीय कोर्ट से संबंधित बार एसोसिएशन ने घटना के चारों आरोपियों का केस लड़ने से इनकार कर दिया है। बार एसोशिएसन ने कहा- कोई भी वकील अदालत में चारों आरोपियों की पैरवी करने नहीं जाएगा और उन्हें कानूनी सहायता भी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को महबूबनगर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया। चिल्कुर बालाजी मंदिर 20 मिनट बंद रखा: हैदराबाद के चिल्कुर बालाजी मंदिर प्रशासन ने भी घटना की निंदा की। मामले में विरोध जताते हुए शनिवार को मंदिर को 20 मिनट के लिए बंद रखा गया था। इस दौरान श्रद्धालुओं ने लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना और मंदिर की परिक्रमा भी की। चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजाः साइबराबाद पुलिस ने चार आरोपियों मोहम्मद आरिफ, जोलू शिवा, जोलू नवीन और चिंताकुंटा चेन्नाकेशवुलु को गिरफ्तार किया। आरिफ की उम्र 26 साल है, जबकि बाकी आरोपियों की उम्र 20 साल है। ये सभी ट्रक ड्राइवर और क्लीनर हैं, जिन्होंने शराब पीने के बाद 7 घंटे तक डॉक्टर के साथ दरिंदगी की थी। इसके बाद पीड़ित को शादनगर के बाहरी इलाके में जला दिया था। चारों आरोपियों को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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